फोन कॉल रिंग टाइम को लेकर दूसरसंचार नियामक ट्राई ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार मोबाइल के लिए कॉल रिंग टाइम 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकंड रहेगा। यदि सब्‍सक्राइबर द्वारा कॉल का उत्‍तर नहीं दिया जाता है या उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो मोबाइल पर इनकमिंग कॉल के लिए घंटी 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन पर घंटी 60 सेकंडें तक बजेगी।

Advertisement

आपको बता दें कि ट्राई ने बेसिक टेलिफोन सर्विस और सेल्‍यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सर्विस के गुणवत्‍ता मानदंड में संशोधन करते हुए कहा कि इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए घंटी बजने का समय, जब तक उपभोक्‍ता द्वारा उत्‍तर न दिया जाए या उसे काटा न जाए, मोबाइल के लिए 30 सेकेंड एंड लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकंडे होगा।

Advertisement

तो वहीं अभी तक भारत में इनकमिंग कॉल के लिए घंटी बजने की कोई सीमा तय नहीं थी। रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित सभी पुराने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर आरोप लगाया था कि आईयूसी की अवैध वसूली के लिए ये कंपनियां फिक्‍स्‍ड लाइन नंबर को गलत तरीकों से मोबाइल नंबर के रूप में उपयोग कर रही हैं। जियो ने ट्राई से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी।

Advertisement

बता दें कि जियो पर पटलवार करते हुए भारतीयों एयरटेल ने कहा कि जियो नियामक को कॉल कनेक्टटेकट चार्ज पर चर्चा से पहले भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। दूरसंचार सेवाप्रदाताओं ने अपने आप ही इनकमिंग कॉल की घंटी बजने के समय में कटौती कर दी थी, ताकि वह अन्य नेटवर्क के ग्राहकों द्वारा अपने नेटवर्क पर इनकमिंग कॉल की संख्‍या बढ़ा सकते हैं।

Advertisement