फोन कॉल रिंग टाइम को लेकर दूसरसंचार नियामक ट्राई ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार मोबाइल के लिए कॉल रिंग टाइम 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकंड रहेगा। यदि सब्सक्राइबर द्वारा कॉल का उत्तर नहीं दिया जाता है या उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो मोबाइल पर इनकमिंग कॉल के लिए घंटी 30 सेकंड और लैंडलाइन फोन पर घंटी 60 सेकंडें तक बजेगी।
आपको बता दें कि ट्राई ने बेसिक टेलिफोन सर्विस और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सर्विस के गुणवत्ता मानदंड में संशोधन करते हुए कहा कि इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए घंटी बजने का समय, जब तक उपभोक्ता द्वारा उत्तर न दिया जाए या उसे काटा न जाए, मोबाइल के लिए 30 सेकेंड एंड लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकंडे होगा।
तो वहीं अभी तक भारत में इनकमिंग कॉल के लिए घंटी बजने की कोई सीमा तय नहीं थी। रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित सभी पुराने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर आरोप लगाया था कि आईयूसी की अवैध वसूली के लिए ये कंपनियां फिक्स्ड लाइन नंबर को गलत तरीकों से मोबाइल नंबर के रूप में उपयोग कर रही हैं। जियो ने ट्राई से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी।
बता दें कि जियो पर पटलवार करते हुए भारतीयों एयरटेल ने कहा कि जियो नियामक को कॉल कनेक्टटेकट चार्ज पर चर्चा से पहले भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। दूरसंचार सेवाप्रदाताओं ने अपने आप ही इनकमिंग कॉल की घंटी बजने के समय में कटौती कर दी थी, ताकि वह अन्य नेटवर्क के ग्राहकों द्वारा अपने नेटवर्क पर इनकमिंग कॉल की संख्या बढ़ा सकते हैं।
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