PAN-Aadhaar Link : आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आप बिना आधार कार्ड के कही आ जा नहीं सकते हैं। वही, आप बिना आधार के कोई जरूरी काम नहीं कर सकते हैं। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की बात बहुत पहले कह रखी है। आज पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है।
ऐसे में अगर आप आज डेडलाइन से पहले अपनी पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा यानी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आपको शीघ्र अपना पैन को आधार से लिंक करवा देना चाहिए।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल में जाना होगा। आधिकारिक पोर्टल में आपको क्विक लिंक वाला सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में आपको आधार लिंक वाला विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प का चयन करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। यह पर आपको पहले अपने पैन कार्ड नंबर को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको वैलीडेट वाले ऑप्शन का चयन करना होगा।
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो फिर ऐसे में आपको कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स के ऑप्शन का चयन करें। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है।
आपको इसके बाद ई पे टैक्स पर री डायरेक्ट किया जायेगा। आपको यह पर प्रोसीड के विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 का चयन करना होगा। टाइप ऑफ पेमेंट का चयन करके 1 हजार रु का भुगतान करना होगा। भुगतान करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जायेगा।
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