Punjab Govt राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना चलाती है। सरकार इस योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को पेंशन मिलती है। इस योजना में आसानी से आवेदन किया जा सकता है तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

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विकलांग पेंशन योजना में ऐसे नागरिक जो 40 फीसदी से अधिक विकलांग है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही पंजाब का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। जिसकी परिवार की आयु 48,000 रु से अधिक नहीं है वे इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है।

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इसमें आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, मोबाइल नंबर, विकलांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो आदि डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब सरकार की विकलांग पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको सर्विस वाला विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प का चयन करना है।

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इसके बाद आपको दिखाई दे रहे फॉर्म के विकल्प को सिलेक्ट करना होगा। आपके सामने इसके बाद डिसेबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड के आईकोन दिखाई देगा। आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने नया विंडो में यह फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है। इस फॉर्म में आपको सभी पूछे गए दस्तावेज को सही सही भरना होगा। इसके बाद इस फॉर्म में सभी जानकारियों को भर देना है। इसके बाद आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपको सभी दस्तावेज को अटैच कर देना है।

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इस फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति विकास अधिकारी, पंचायत समिति में जाकर जमा करा सकते है। वही शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इस फॉर्म को उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा देना है। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके इस फॉर्म की जांच करेगा। इसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।