Budget 2023 : एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने बजट 2023-24 के लिए पूंजीगत लाभ पर लगने वाले टैक्स पर अपना सुझाव दिया है। AMFI ने बजट के लिए सुझावो की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें AMFI ने सरकार से कई सारे मांग की है।

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टैक्स में मिले छूट

विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में निवेश के लिए में टैक्स मे समानता का प्रस्ताव AMFI ने रखा है। AMFI का कहना है कि इंट्रास्कीम स्विच, यानी एक ही म्यूचुअल फंड योजना के भीतर निवेश को स्विच करना, आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 47 के तहत "ट्रांसफर" नहीं माना जाता है। इस तरह के ट्रांसफर को पूंजीगत लाभ पर लगने वाले टैक्स में छूट दी जानी चाहिए।

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AMFI ने की है मांग

- listed debt securities and debt mutual funds पर लगने वाले टैक्स में समानता लाने का अनुरोध किया है।
- लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए होल्डिंग अवधि और डेट म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश के लिए सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, इनपर लगने वाले टैक्स को भी एक समान रखना चाहिए।
- listed Debst प्रतिभूतियों और डेट म्युचुअल फंडों पर टैक्स में एकरूपता की मांग की है
- AMFI ने म्यूचुअल फंड निवेश और बीमा कंपनियों के यूलिप से होने वाले पूंजीगत लाभ पर एक समान कर लगाने का अनुरोध किया है।

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- AMFI ने कहना है कि जीवन बीमा कंपनियों के यूलिप में निवेश की निकासी और म्यूचुअल फंड इकाइयों को भुनाने पर पूंजीगत लाभ के संबंध में टैक्स समान होना चाहिए।

पूंजिगत लाभ पर टैक्स में हो छूट

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 112ए के तहत लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ
के तहत इक्विटी शेयरों या इक्विटी ओरिएंटेड फंड योजनाओं की इकाइयों पर LTCG को पूंजीगत लाभ कर से छूट दिया जाना चाहिए। अनिवासी भारतीयों के संबंध में टीडीएस पर अधिभार की कटौती के लिए एक समान रेट निर्धारित करने की जरूरत है।

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सरकार ने शुरू कर दी है तैयारियां

वित्त मंत्रालय ने अगामी यूनियन बजट 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सितारमण विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर प्री बजट मिटिंग कर रही हैं। सरकार ने इस बार आम आदमी से भी बजट के लिए सुझाव मांगे हैं।