नयी दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर 40 करोड़ रु का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अरबपति मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लगभग 13 साल पहले कथित रूप से शेयर-ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 40 करोड़ रु का जुर्माना देने का आदेश दिया है। मार्केट रेगुलेटर के आदेश में कहा गया है कि रिलायंस ने कैश और फ्यूचर मार्केट दोनों में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की बिक्री से कथित तौर पर अनुचित लाभ कमाया है।
रिलायंस को देने हैं 25 करोड़ रु
इससे पहले 1 जनवरी को दिए गए अपने आदेश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि रिलायंस और उसके एजेंट, कैश और फ्यूचर बाजार दोनों में, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड में शेयरों की बिक्री से कथित तौर पर अनुचित तरीके लाभ कमाया था। सेबी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 250 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। आदेश में अंबानी, रिलायंस के अध्यक्ष, कथित हेरफेर के कारोबार के लिए उत्तरदायी हैं।
2017 में पूरी हुई जांच
इंडिया सीएसआर की रिपोर्ट के अनुसार वर्षों की जांच के बाद, सेबी ने 2017 में पाया था कि रिलायंस ने 12 अनलिस्टेड ट्रेडिंग हाउसों के साथ, रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में गैरकानूनी लेनदेन किया। उन्होंने 2007 में मार्च से नवंबर के बीच शेयरों की खरीदारी की और फिर कीमतें कम करने के लिए शेयरों में बिक्री से पहले नवंबर फ्यूचर में शॉर्ट पॉजिशन ली। उसी साल नियामक ने कंपनियों को 4.47 अरब रुपये और ब्याज वापस करने को कहा था। साथ ही रिलायंस को एक साल के लिए इक्विटी बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से प्रतिबंधित कर दिया था।
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