Uttarakhand Vridha Pension Yojana : उत्तराखंड सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग राज्य के बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन योजना चलाता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

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उत्तराखंड सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत हर माह 1200 रुपये दिया जाता है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। राज्य सरकार इसके लिए हर वर्ष बजट में अलग से प्रावधान करती है। लाभार्थियों को मिलने वाली इस पेंशन राशि से बुढ़ापे में होने वाले खर्च को चलाने में मदद मिलती है। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाना होगा।

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उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के तहत पैसों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। यह पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती हैं। वृद्धा पेंशन योजना की 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में 60 वर्ष से 79 वर्ष उम्र के लोग आते हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आते हैं। 60 से 79 वर्ष की उम्र सीमा वालों को 500 रुपये राज्य सरकार व 700 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यानी लाभार्थी को हर माह 1200 रुपये मिलते हैं। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वर्ग में 200 रुपये केंद्र सरकार व 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यानी इस स्कीम के तहत 1200 रुपये ही मिलते हैं।

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उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना की विशेषताएं

हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। ऐसे में यह सहायता राशि बहुत मददगार हो जाती है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सहायता राशि से उन्हें अपने बच्चों या किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता है।

वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले की अधिकतम वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। या इसके अलावा संबधित व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। लाभार्थियों को पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया जाता है।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड
पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मूल निवास प्रमाण पत्र