Adani Group : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के अगुवाई वाले अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में हेरा फेरी की जांच पूरी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को 14 अगस्त तक का वक्त दिया है।

Advertisement

मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को जांच की एक अपडेटेड रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Advertisement

जस्टिस जेबी पर्दीवाला और पीएस नरसिम्हा ने यह भी आदेश दिया है कि जस्टिस ए एम सप्रे समिति की जो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे इस मामले में कोर्ट की मदद कर सके।

3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च द्वारा गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए शेयर की कीमत में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

Advertisement

इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीठ की तरफ से कहा गया है कि सेबी को अपनी रिर्पोट को जमा करने के लिए 14 अगस्त तक का वक्त दिया जाता है।

सप्रे पैनल का कार्य स्थिति का ओवररॉल असेसमेंट प्रदान करना था न जिसमें प्रसांशिक भी शामिल थे। जो हाल के दिनों में सिक्योरिटी मार्केट में अस्थिता का कारण बने।

Advertisement

कोर्ट ने कहा कि पैनल को वैधानिक या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ढांचे को बेहतर करने और इनवेस्टर्स की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे के अनुपालन को सुरक्षित करने के उपाय को सुझाने के लिए कहा गया था।

सेबी ने अडानी ग्रुप के द्वारा शेयरों की कीमत में हेराफेरी की जांच करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था।

सेबी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से पीठ को बताया गया है कि 6 महीने के वक्त को रेगुलेटर ने इस मामले में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए कंप्रेस्ड किया और अगस्त तक का जो वक्त है। इस पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

Gautam Adani बेहाल, बड़ा भाई Vinod Adani मालामाल, हर दिन करोड़ों की कमाई | GoodReturns
Advertisement