नयी दिल्ली। अगर आप एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ खाताधारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। डाक विभाग ने छोटी बचत खातों में पैसे जमा करने के अपने नियमों में बदलाव किया है। नियम बदलने से आप किसी भी नॉन-होम पोस्ट ऑफिस शाखा में अपने पोस्ट ऑफिस के छोटे बचत खाते में कितनी भी राशि का चेक जमा कर सकते हैं। पहले 25,000 रुपये से ज्यादा की चेक जमा करने की अनुमति नहीं थी। 2 दिसंबर को जारी किये गये अपने नये नियमों में डाक विभाग ने बचत खाते, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) और आवर्ती जमा (आरडी) खाते में डाकघर बचत खाता चेक स्वीकार करने की सीमा बढ़ायी है। दरअसल डाक विभाग ने यह कदम लोगों की शिकायत के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने अपने पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक का चेक जमा करने में कठिनाई को लेकर शिकायत की थी।
पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को फायदा
इस कदम से डाकघर बचत खाताधारकों को अपने बचत खाते, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाते में किसी भी नॉन-होम डाकघर शाखा में कितनी भी राशि का चेक जमा करने में मदद मिलेगी। आदेश के मुताबिक किसी भी सीबीएस या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांच (अगर किसी पोस्ट ऑफिस में मौजूद हो) द्वारा जारी किये गये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के चेक को बचत खाते, आरडी, पीपीएफ और एसएसए में क्रेडिट के लिए किसी अन्य डाकघर की शाखा में स्वीकार किया जा सकता है। मगर अगर चेक किसी अन्य पोस्ट ऑफिस सीबीएस ब्रांच में पैसे निकालने के लिए दिया गया है तो अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं।
डाकघरों में निवेश की कई योजनाएँ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाकघरों में आपको निवेश के लिहाज से कई तरह की बचत योजनाएँ मिलती हैं। इन योजनाओं को छोटी बचत योजनाएँ भी कहा जाता है। ये योजनाएँ सरकारी होती हैं। साथ ही इनमें से कुछ योजनाओं पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। इन योजनाओं में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ शामिल हैं।
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