आज हमें पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप बड़ी आसानी से घर के पास मौजूद एटीएम (Automated teller machine) से भी कैश निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कभी गलती से आपके एटीएम से कटे-फटे नोट निकल जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आज हम जानेंगे की आरबीआई का नियम इसे लेकर क्या कहता है.

Advertisement

आज हम अपनी जरूरत के हिसाब से एटीएम से पैसे निकालते रहते हैं. एटीएम की सर्विस 24x7 रहती है. अगर हमें कभी इमरजेंसी में पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाएं, तो ऐसी स्थिति में एटीएम बहुत काम आता है. लेकिन कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि एटीएम से कटे-फटे नोट निकल जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

Advertisement

RBI का नियम क्या कहता है?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर कभी एटीएम से कटे फटे नोट निकल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए. आप इसे बड़ी आसानी से बदल सकते हैं.

ऐसी स्थिति में आप इन नोटों को बैंक में जाकर बदल सकते हैं. वहीं कोई भी बैंक ऐसे नोट को बदलने से माना नहीं कर सकता. वहीं नोट बदलने के लिए बैंकों में ऐसी कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है.

Advertisement

आप इस नोट को उस बैंक में लेकर जाएं, जिस बैंक के एटीएम से आपने पैसे निकाले थे. बैंक में जाते ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा. फॉर्म में पूछे गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे भर दें.

इस फॉर्म में आपको मामूली जानकारी पूछी जाएगी, जैसे जिस समय आपने नोट निकला था, उस समय की तारीख और समय.

कहां बदल सकते हैं नोट?

आप बैंक के अलावा रिजर्व बैंक के ऑफिस में जाकर नोट बदल सकते हैं. लेकिन इसमें भी एक लिमिट रखी गई है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार 20 से ज्यादा कटे-फटे नोट नहीं बदल सकता है. इसके अलावा इन 20 नोटों की वैल्यू 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

Advertisement

इसके साथ ही नोट बदलने से पहले आरबीआई ने खराब नोट किन्हें बताया है, इसके बारे में जान लें.

किन्हें कहा गया है खराब नोट?

देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई के तहत खराब नोट उन्हें कहा गया है, जो लगातर इस्तेमाल के कारण खराब हो चुका है. इसके अलावा वे नोट जिनके दो टुकड़ें हो चुके हैं. इसके अलावा नोट में लिखी कोई जानकारी गलत प्रिंट या अधूरी प्रिंट हुई है.

Advertisement

आप इन नोटो को बैंक के किसी भी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिस से बदल सकते हैं.