नई दिल्ली, अगस्त 11। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है। अब यह बैंक सामान्य कामकाज नहीं कर पाएगा। अब इस बैंक में न पैसे जमा हो सकेंगे, और न ही न ही कोई खाताधारक पैसे निकाल पाएगा। इसके चलते फिलहाल इस बैंक के खाताधारक अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आइये जानते हैं कि यह बैंक कौन सा है और क्या जमा पैसा खाताधारकों को वापस मिल पाएगा।
आरबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस अब रद कर दिया है। आरबीआई का यह आदेश 6 हफ्ते बाद (22 सितंबर 2022) से लागू होगा। आरबीआई ने ने कहा कि अगर रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार जारी रखने दिया जाएगा तो यह जनहित में नहीं होगा। इस बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। फिलहाल यह बैंक अपने खाताधारकों का पूरा पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है।
आरबीआई ने कहा है कि रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आज से 6 हफ्ते बाद अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक को बैंकिंग के कारोबार से प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद बैंक न तो ग्राहकों से पैसे जमा करा सकेगा और न ही उन्हें पैसे दे सकेगा।
आरबीआई के अनुसार उसने सहकारिता आयुक्त और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को पहले बंद किया जाएगा। इसके बाद इसके बाद खाताधारकों के क्लेम मांगे जाएंगे। फिर इन क्लेम का निपटारा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत होगा। इसके तहत इस बैंक में जमा 5 लाख रुपये तक सभी को वापिस किया जाएगा। इस रकम में मूलधन और ब्याज को शामिल किया जाएगा। अगर जमा पैसा 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा तो वह डूबना तय है।
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