RBI : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इन 3 को-ऑपरेटिव बैंकों में देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वालचंद नगर सहकारी बैंक, दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

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केंद्रीय बैंक ने देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रु का जुर्माना लगाया हैं। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि को-ऑपरेटिव बैंक की तरफ से ऐसी इकाई की कैश क्रेडिट फैसिलिटी रिन्यू की गई, जिसका मालिकाना हक बैंक के डायरेक्टर के भाई की पत्नी के पास था।

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इस आधार पर बैंक को नोटिस को भेजकर यह पूछा गया था कि निर्देशों के उल्लंघन में उसके खिलाफ क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाना चाहिए? को-ऑपरेटिव बैंक के उत्तर के बाद केंद्रीय बैंक इस फैसले पर पहुंचा कि इसमें आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।

रिजर्व बैंक ने दाहनू रोड जनता बैंक पर 1 लाख रु की राशि का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस दाहनू रोड जनता बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन कर चंदा दिया था। इस मामले में मिले उत्तर केंद्रीय बैंक इस फैसले पर पहुंचा कि बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया, लिहाजा बैंक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

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भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक और बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक का नाम वालचंद नगर सहकारी बैंक हैम इस बैंक पर आरबीआई की तरफ से 4 लाख रु की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

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केद्रीय बैंक के अनुसार को-ऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स को यूनीक कस्टमर आईडी कोड प्रोवाइड कराने में असफल रहा और उसने तय अवधि में खातों की रिस्क कैटगरी की समीक्षा भी नहीं की।

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इस सिलसिले में को-ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया गया, जिस नोटिस के उत्तर मिलने के बाद बैंक ने यह पाया कि बैंक की तरफ से रियल में नियमों का उल्लंघन किया है। जिसके बाद बैंक पर जुर्माना लगाया गया।

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