RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश जारी किया है, जिसमें मौजूदा और नए ग्राहकों दोनों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सेविंग अकाउंट में अभी भी नॉमिनी का नॉमिनेशन नहीं हैं। नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति से खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों के लिए धन प्राप्त करने में परेशानियां पैदा हो सकती हैं।
बैंकिंग में नॉमिनेशन की जरूरत
नॉमिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी उत्तराधिकारी सावधि जमा या बचत खातों में आसानी से पैसे प्राप्त कर सकता है। इसके बिना, परिवारों को अपने सही पैसे का दावा करने के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, खाताधारकों के लिए ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नॉमिनेटेड व्यक्ति को नियुक्त करना जरूरी है।
आरबीआई ने दिया ये निर्देश
RBI ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को नामांकित व्यक्ति रखने के फायदों के बारे में शिक्षित करें। इसका उद्देश्य अकाउंट के परिवारों के लिए भविष्य की परेशानियों को कम करना है। इसके अलावा, कस्टमर सर्विस कमेटी को बैंकिंग संस्थानों के भीतर नॉमिनेशन की स्थिति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
नॉमिनी के विकल्प को अनिवार्य किया गया
इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए बैंकों को खाता खोलने के फॉर्म में बदलाव करने की सलाह दी गई है, जिससे ग्राहकों के लिए नामिती का चयन करना अनिवार्य हो जाएगा। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सभी नए अकाउंट में शुरू से ही नॉमिनी का नाम होगा।
आरबीआई द्वारा जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों का दायित्व होगा कि वे अपने हर पुराने और नए ग्राहकों से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करें। अभी भी बड़ी संख्या में जमा खाते के नॉमिनी उपलब्ध नहीं है।
बैंकों में नॉमिनेशन की प्रगति की रिपोर्ट को हर तिमाही में दक्ष पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही, ग्राहकों के लिए नॉमिनी के विकल्प को अनिवार्य करने के लिए कहा गया है।
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