RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रु के नोट बदलने और जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आरबीआई ने समय सीमा को 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दी है।

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आरबीआई के अनुसार, 2000 रु के नोट को जमा करने और बदलने की अवधि 30 सितंबर 2023 यानी आज समाप्त हो रही है। समीक्षा के बाद ये तय किया गया है कि वर्तमान में चल रही 2,000 रु के बैंक नोटों को बदलने और जमा करने की प्रोसेस की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

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बैंक के डाटा के अनुसार, मार्केट में 19 मई 2923 तक 2,000 रु के मूल्य के कुल 3 लाख 56 हजार करोड़ रु सर्कुलेशन पर थे। इसमें 3 लाख 42 हजार करोड़ रु बैंक के पास वापस आ गए हैं। वही, 29 सितंबर 2023 तक सिर्फ 0.14 लाख करोड़ रु सर्कुलेशन में है।

आरबीआई के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 के बाद बैंकों की शाखाओं में 2,000 रु के नोट एक्सचेंज और जमा होने बंद हो जाएंगे। इन नोटों यानी 2,000 रु के नोट आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदले जा सकेंगे।

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इन नोटों को बदलने और जमा करने की सीमा एक बार में 20,000 रु है। देश के नागरिक देश के अंदर 2,000 रु के बैंक नोट पोस्ट के माध्यम 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस में भेज सकते हैं। ये नोट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

केन्द्रीय बैंक के अनुसार, 2,000 रु के बैंक नोट वैध रहेंगे। इन 2,000 रु के नोट को 19 आरबीआई इश्यू ऑफिस में जमा और एक्सचेंज करने की सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी। केन्द्रीय बैंक ने लोगों से अपील की है कि लोग इन नोटों को बिना देरी किए बैंक में जमा या फिर एक्सचेंज कराएं।

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19 मई को चलन से बाहर कर दिया था नोट

19 मई 2023 को आरबीआई ने भारत में 2000 रु के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसको सर्कुलर से बाहर कर दिया था।