नई दिल्ली, अगस्त 27। व्यापारियों और भुगतान एग्रीगेटर्स को पेमेंट के लिए सेब्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी को हटाने और इसके बदले आरबीआई के टोकन दिशानिर्देशों के अनुसार टोकन नंबर का उपयोग किए जाने का डेट बढ़ गया है। हालिया घोषणाओं के अनुसार, आरबीआई द्वारा टोकन के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
आरबीआई टोकनाइजेशन को 'टोकन' नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के लिए जारी करेगी, यह टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए यूनिक होगा।'
ऑनलाइन फ्राड से मिलेगा छूटकारा
आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी कार्ड जारीकर्ता या नेटवर्क के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा संग्रहीत नहीं की जा सकती है। पहले से संग्रहीत किसी भी डेटा को हटाना आवश्यक है। टोकन के साथ, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लेनदेन सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह कार्डधारकों की जानकारी को ऑनलाइन अपराधियों से सुरक्षित करके कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाएगा।
- कुछ खरीदने और भुगतान लेनदेन शुरू करने के लिए किसी भी ऑनलाइन आवेदन/वेबसाइट पर जाएं।
- चेक-आउट के दौरान, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज करें।
- 'RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्ड को सुरक्षित करें' या 'RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्ड को टोकनाइज़ करें' विकल्प चुनें।
- टोकन बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दें। ईमेल या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। एक टोकन के विकल्प को चुने।
- आपके कार्ड के वास्तविक विवरण के बजाय आपका टोकन जनरेट कर दिया जाएगा।
कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक आसानी से किसी पहचाने गए उपकरण या किसी अन्य घटना के नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उनके टोकन का अनधिकृत उपयोग होता है तो। कार्ड नेटवर्क ऐसे टोकन और संबद्ध कुंजियों के अनाधिकृत उपयोग के मामले में तुरंत निष्क्रिय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगा।
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