Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कम पूंजी और कमाई की कमजोर संभावनाओं का हवाला देते हुए, मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस का कारोबार समाप्त होने के समय से रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है और इसका परिचालन जारी रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है, जिसमें जमा स्वीकार करना और उनका भुगतान करना शामिल है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
RBI ने महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने को भी कहा है। रेगुलेटर के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं को पूरी रकम वापस नहीं कर पाएगा। हालांकि, जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (DICGC) के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपये तक के जमा बीमा क्लेम पाने के हकदार होंगे।
RBI ने कहा कि 98.36% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी रकम पाने के हकदार हैं। 31 मार्च, 2026 तक, निगम ने बैंक की बीमित जमा राशियों के लिए 26.72 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब RBI जमाकर्ताओं की सुरक्षा और शासन मानकों को लेकर चिंताओं के बीच, आर्थिक रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों पर अपनी निगरानी को लगातार सख्त कर रहा है।
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