नई दिल्ली, जुलाई 1। राशन कार्ड एक बेहद जरूरी कानूनी दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को दिया जाता है। आपको राशन कार्ड के आधार पर ही अनाज, चीनी और चावल जैसी जरूरी चीजें कम दाम पर मिल सकती है। राशन कार्ड में मौजूद जानकारी का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है। राशन कार्ड कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पहचान और आवासीय पता प्रमाण दस्तावेज के रूप में भी काम आता है। इसमें परिवार के हर सदस्य का नाम शामिल होता है। अब यदि परिवार में किसी नये सदस्य का जन्म हो या शादी के बाद कोई महिला सदस्य परिवार में शामिल होती है तो उसका नाम भी राशन कार्ड में शामिल कराना जरूरी है। आप ये काम कैसे करा सकते हैं, हम आपको यहां उसी की जानकारी देंगे।
राशन कार्ड के जरिए आसानी से कोई भी सस्ते दामों पर खाद्यान्न ले सकता है। आप अपने राशन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इससे आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होना चाहिए। जैसे-जैसे आपका परिवार बढ़ता जाए राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ना आवश्यक हो जाता है। शादी के बाद परिवार बढ़ता है या घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको उसका नाम राशन कार्ड में नाम जोड़ना होगा। इसके कई फायदे हैं, जिनमें अतिरिक्त राशन और सदस्य का पहचान के तौर पर एक प्रूफ होना शामिल है।
अगर शादी के बाद घर में कोई महिला आती है तो सबसे पहले उसके आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। इसके लिए उसे अपने आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज कराना होगा। साथ ही पता भी अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड अपडेट होने के बाद संशोधित आधार कार्ड की कॉपी और नाम जोड़ने के लिए एक आवेदन खाद्य विभाग के अधिकारी को भेजना होगा।
अगर घर में कोई बच्चा पैदा होता है या आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो राशन कार्ड में उसका नाम दर्ज करने के लिए आपको पहले उसका आधार कार्ड बनवाना होगा। आधार कार्ड के बिना उसका नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे होने के बाद आप बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप नए सदस्य का नाम ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने राज्य की फूड सप्लाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने सहित और भी कई विकल्प मिलेंगे। मगर ये जरूरी है कि आपके राज्य की सरकार ऐसा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा देती हो। यदि आप उत्तर प्रदेश से ताललुक रखते हैं तो इस लिंक (https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx) पर जा सकते हैं।
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