नयी दिल्ली। केंद्र के अलावा कुछ राज्य सरकारें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं। जो युवा बेरोजगार होते हैं उनमें हर महीने बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुछ हजार रु की मदद दी जाती है। राजस्थान सरकार बेरोजगारों को 4500 रु तक का बेरोजगारी भत्ता देगी। अभी तक राज्य के बेरोजगारों को हर महीने 3500 रु मिलते थे। जानते हैं कि किसे कितना भत्ता दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने बेरोजगार दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को हर महीने 4500 रु का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं बेरोजगार महिलाओं को भी इतनी ही मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी। बेरोजगार युवकों को हर महीने 4000 रु का भत्ता दिया जाएगा। ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। बता दें कि 24 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया गया था, जिसमें बेरोजगारी भत्ते में 1000 रु की बढ़ोतरी करने की घोषणा हुई थी।
राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना पहले से ही चल रही है। मगर तब बेरोजगार पुरुषों को 600 रु और महिलाओं को 750 रु की मदद दी जाती थी। राज्य में बेरोजगारों के लिए चलने वाली योजना का नाम पहले अक्षत योजना था। फिर गहलोत सरकार के आने पर इस योजना का नाम बदलने के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया गया।
राज्य की बेरोजगार भत्ता योजना का फायदा 1.60 लाख लोगों को मिलेगा। अगर आप राजस्थान से हैं और बेरोजगार हैं तो आप भी इस भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं अप्लाई करने का तरीका।
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सबसे पहले कौशल, रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यहां होम पेज पर मैन्यू में जाएं। मैन्यू में जॉब सीकर्स सेक्शन में अप्लाई फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करें। आगे जानिए बाकी का प्रोसेस।
अप्लाई फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगइन करें। यहां लॉगइन के बाद फिर एक नया पेज खुलेगा। नये पेज पर एम्प्लॉयमेंट ऐप्लिकशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुल कर आएगा। यहां सारी जरूरी पर्सनल जानकारी भर कर सबमिट कर दें। इसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का फायदा लेने के लिए ग्रेजुएशट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी आयु भी 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। सबसे अहम बात ये है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी बेरोजगार लोगों को ही भत्ता मिलता है। एक और बात कि आपकी पारिवारिक इनकम 3 लाख रु से कम ही होनी चाहिए। अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार से किसी दूसरी योजना का फायदा मिल रहा है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
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