Raj Kundra Porn Production Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं, राज कुंद्रा पर पॉर्न से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले से जुड़े कई लोगों के घरों पर रेड डाली।
इसके तार सिर्फ मुंबई तक ही नहीं सीमित बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई समेत उत्तर प्रदेश के 15 अलग अलग जगहों पर रेड दाई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी के दौरान मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए से चल रही अश्लील सामग्री के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में चलाया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर सुबह 6 बजे ईडी के अधिकारियों ने पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी, शिल्पा शेट्टी के सांताक्रूज घर में सारी जांच चल रही है। हालांकि, अभी इस मामले में कोई आधिकारीक पुष्टि नहीं की गई है, अभी ईडी इस पूरे मामले से जुड़े सबूत इक्कठा करने में लगी हुई है।
ये मामला साल 2021 में कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था ये उससे जुड़ा हुआ है, ईडी की जांच पॉर्न प्रोडक्शन मामले को लेकर चल रही है। हालांकि, राज कुंद्रा को पहले भी कई मामलों में गिरफ़्तारी हो चुकी है, साल 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की अलग अलग धाराओं के तहत मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा पहले भी गिरफ़्तारीहो चुकी है। वहीं राज कुंद्रा को कुछ समय के अंदर ही मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।
राज कुंद्रा पर सिर्फ अश्लील सामग्री के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज नहीं है, बल्कि बिटकॉइन फ्रॉड जैसे मामलों मे भी जुड़े हुए हैं, अजय भारद्वाज से जुड़ा मामला ये है। ईडी के अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए, कहा कि उनके पति राज कुंद्रा गलत तरीके से पैसे जोड़े जिसके बाद कुंद्रा जुहू में फ्लैट खरीदा और उसे तुरंत अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम कर दिया।
हालांकि, ईडी ने इस फ्लैट को भी अटैच कर लिया है। वहीं राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। इस मामले से जुड़े संबंध में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर चुका है।
राज कुंद्रा की जुलाई 2021 में इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई थी
धारा 420-विश्वासघात, कपट
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 (ए) - इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री डालना और उसे दिखाना
महिलाओं का अविवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, धारा 2 (जी) 3, 4, 6, 7 - महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्म बनाना, बेचना और प्रसारित करना।
आईपीसी धारा 292, 296 - अश्लील सामग्री बनाना और बेचना
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