Viklang Pension Yojana : पंजाब सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पंजाब विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग व्यक्ति को राज्य सरकार पेंशन प्रदान करती है। हम आपको इस योजना की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे है तो फिर आइए जानते है इसके बारे में।

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राज्य सरकार ने प्रदेश के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य इस योजना की शुरुआत की हैं। सरकार इस योजना के तहत 1,000 रु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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अगर आवेदक नागरिक 40 फीसदी से अधिक विकलांग है तो फिर वे इस योजना के लिए पात्र है इसके साथ ही आवेदक को पंजाब मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आवेदक के फैमिली की आय 48,000 रु से ज्यादा नही है तो फिर वे इस योजना में आवेदन कर सकते है।

आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है। इन दस्तावेजों की सहायता से बिना परेशानी इस योजना में आवेदन कर सकते है। इन दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, पास पोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल है।

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अगर ये दस्तावेज है तो फिर इसके बाद आसानी से इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले विकलांग पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर दिखाई दे रहे सर्विस वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद दिखाई दे रहे फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद डिसेबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड के आईकोन दिखाई देगा। इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया विंडो में यह फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है।

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इस फॉर्म में सभी जानकारियों को भरकर मांगे गए सभी दस्तावेज को अटैच कर देना है। इसके बाद फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को विकास अधिकारी, पंचायत समिति में जाकर जमा करा देना है। वही शहर में रहने वाले नागरिक उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा देना है। इस फॉर्म की जांच के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी।