Punjab Govt: पंजाब सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए एक योजना चला रही है। राज्य सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना हैं। विधवा पेंशन योजना में हर महीने विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि प्रदान जाती है।

Advertisement

पंजाब सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इनमें पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र दस्तावेज शामिल हैं।

Advertisement

मध्यप्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की सलाना आय 60 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

आपको विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पंजाब विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Advertisement

आपको इसके बाद नया उपयोगकर्ता विकल्प पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन कर लेना हैं।

यह पर आपको नवीन उपयोग के विकल्प पर क्लिक करना है फिर आप नए पेज पर आ जायेंगे। यह पर आपको कई योजनाओं की सूची दिखाई देगी। आपको इन सूची में विधवा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।

Advertisement

इसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी दर्ज कर देना है साथ ही आपको सभी जरुरी दस्तावेज को भी अपलोड कर देना है। आपको इसके बाद सब्मिट कर देना है।

विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने पास के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से इस योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।

Advertisement

इस फॉर्म को आपको भर लेना है इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज को अटैच कर देना है। इसके बाद इस फॉर्म को उसी कार्यालय जहां से फॉर्म लिया था वह जमा कर देना है। इस प्रकार आसानी से आप इस योजना में आप बेहद आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Gold V/S Silver: अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से Gold में आकर्षण बढ़ा, क्या खरीदें ?