Punjab Govt: मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि पंजाब सरकार गुरुपर्व, दीपावली, क्रिसमस और नए वर्ष पर काफी कम अवधि के लिए सिर्फ कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति देगी।

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इस बारे में पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर की तरफ से कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, पंजाब सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

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पर्यावरण मंत्री की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि त्यौहारी सीजन काफी नजदीक आ रहा है। जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग सिर्फ कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की परमिशन देगा।

उन्होंने कहा कि दिवाली में रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं। गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्यारात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए वर्ष की पूर्व संध्या रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

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गुरमीत सिंह मीत हेयर की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में लड़ी पटाखों के निर्माण, वितरण, स्टॉक, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। पर्यवरण मंत्री की तरफ से यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए से ही की जायेगी।

पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर की तरफ से कहा गया है कि फ्लिपकार्ट सहित अन्य कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट प्रदेश के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।

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