Punjab Govt विधवा महिलाओं की मदद के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की गरीब परिवार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके जरिए प्रदेश की हजारों महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

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इसमें पात्र होने के लिए आवेदिका का पंजाब का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास एक एक्टिव बैंक खाता होना बेहद आवश्यक है। इसमें पात्र होने के लिए आवेदिका की वार्षिक आय 60,000 रु से ज्यादा नही होनी चाहिए। साथ ही महिला की मिनिमम आयु 18 साल होना जरूरी है।

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इसमें आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक आदि जरूरी डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले पंजाब विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन का चयन करना होगा। इसके बाद आपको नए उपयोगकर्ता वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको यह पर अपना खाता बनाना है इसके साथ आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है।

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जब आप लॉगिन कर लेते है इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आपको यह न्यू अनुप्रयोग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा न्यू पेज ओपन होगा। आपको यह पर योजना की सूची दिखाई देगी। इसमें आपको विधवा पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना है।

इसके बाद का योजना का आवेदन फार्म खुल जायेगा। आपको इस आवदेन फॉर्म में सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद आपको सभी जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।

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ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको जिला समाज कल्याण पंजाब के अपने घर के नजदीकी कार्यालय में जायें। यह से आपको विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना है। इस फॉर्म को भरकर और दस्तावेजों को अटैच करके उसी कार्यालय में जमा कर देना है। इस तरह आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का फायदा ले सकते है।

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