Punjab Viklang Pension Yojana: पंजाब सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों की सहायता के लिए कई सारी योजना चला रही हैं। विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक हैं इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश के 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग व्यक्ति को पेंशन प्रदान करती है।

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प्रदेश के 40 फीसदी से अधिक विकलांग नागरिक सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। पंजाब मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जिन आवेदक के फैमिली की आय 48 हजार रु से ज्यादा नही है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है।

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विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, पास पोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होना जरुरी हैं।

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को विकलांग पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह सर्विस वाले विकल्प पर क्लिक करके दिखाई दे रहे फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना हैं।

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इसके बाद आपको डिसेबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड के आईकोन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना हैं। इसके बाद नया विंडो खुल जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना हैं इसके बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।

इसके बाद आपको इस फॉर्म में सभी जरुरी जानकारियों को भर लेना है। फिर आपको इस फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को विकास अधिकारी, पंचायत समिति में जाकर जमा करा देना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आपको इस फॉर्म को नागरिक उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा देना है। इसके बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो फिर आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगी।

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