PF: भारत में करोड़ों कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाता है। जिस जगह कर्मचारी काम करता है। वहां हर महीने मिलने वाली सैलरी का कुछ हिस्सा कटकर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जुड़ता रहता है।

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पीएफ खाते में जमा पैसे कर्मचारियों के फ्यूचर को सेफ करने का काम करता हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है इनके बाद इसके पीएफ खाते में जमा राशि उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।

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आपका भी अगर पीएफ खाता है। ऐसे में यह खबर आपके काफी काम की हो सकती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कई कंपनियां कर्मचारी के वेतन से तो पीएफ काटती है लेकिन उस राशि को कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करती है। आपके साथ भी अगर वह हो रहा है, तो आपको तुरंत इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौर करने वाली बात ये है कि आपको शिकायत करने से पहले यह कंफर्म करना बेहद जरूरी है कि यह कोई साधारण प्रशासनिक गलती तो नहीं है। आपको इसको पता करने के बाद यह वेरीफाई करें कि कटौती जमा राशि से मेल खाती है या नहीं।

अगर ऐसा नहीं है, तो आपको कोमंज के मानव संसाधन विभाग यानी एचआर से संपर्क करना है। आपको यह उनको अपने एकत्र किए हुए साक्ष्यों को दिखाना है। इसके अलावा आपको पीएफ खाते में योगदान के देरी या न जमा होने के बारे में पूछताछ करनी है।

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एचआर आपकी परेशानी का हल नहीं करता हैं। ऐसे में आप इसकी लेकर ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको शिकायत करने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। यह जाकर आपको शिकायत सेक्शन में जाना है।

आपको यह पर सभी जरूरी जानकारी को साझा करना होगा आप यह करके बेहद ही आसानी से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप इसके अलावा श्रम विभाग से संपर्क करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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