नई दिल्ली, अप्रैल 4। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी अपने चेक पेमेंट से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। ये बदलाव आज से लागू हो चुका है। इस बदलाव की जानकारी देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी की तरफ से फरवरी में दे दी गयी थी। अगर आप भी पीएनबी के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि बैंक की तरफ से चेक से पेमेंट करने का कौन सा नियम बदला गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आज से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। हालांकि कई बैंक इस नियम को पंजाब नेशनल बैंक से पहले लागू कर चुके हैं। बैंक ने कहा था कि यह 4 अप्रैल से इसे लागू करेगा। जो लोग पीएनबी के ग्राहक हैं और पैसों के लेन-देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में जानकारी जरूर लें।
पंजाब नेशनल बैंक में आज से चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू हो गया है। इस सिस्टम के अनुसार, यदि आप बैंक शाखा या डिजिटल चैनल के माध्यम से 10 लाख रुपये या उससे अधिक का चेक जारी करते हैं, तो पीपीएस कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसमें आपको अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक की तारीख, चेक की रकम और लाभार्थी का नाम देना होगा। यदि आप यह जानकारी नहीं देते हैं, तो आपका चेक वापस कर दिया जाएगा।
हालांकि हर तरह के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू नहीं होगा। बल्कि पॉजिटिव पे सिस्टम 10 लाख रु या इससे अधिक के चेक पर लागू होगा। इस सिस्टम के जरिए 10 लाख रु या इससे अधिक का चेक जारी करने पर डिजिटल या ब्रांच में वेरिफेकेशन जरूरी होगा। यदि आप इस सुविधा के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो टोल फ्री नंबरों 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर कॉल करें।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया पॉजिटिव पे सिस्टम बड़ी वैल्यू के चेक की प्रमुख डिटेल्स की पुन: पुष्टि करने की एक प्रोसेस है। इस सिस्टम के तहत, उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाला व्यक्ति उस चेक की कुछ आवश्यक डिटेल जैसे तारीख, लाभार्थी का नाम/प्राप्तकर्ता राशि आदि अदाकर्ता बैंक को बताता है। डिटेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से जमा किया जा सकता है। चेक जारी करते समय डिटेल को क्रॉस-चेक किया जाता है और किसी भी गड़बड़ को पहचाना जाता है।
बैंकों ने ग्राहकों से कहा है कि अगर हाई वैल्यू के चेक की डिटेल पहले से नहीं दी जाती तो चेक वापस कर दिया जाएगा। उच्च मूल्य का चेक जारी करने पर, ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी डिटेल दे दें। ये सुविधा किसी भी गड़बड़ से बचाने के लिए ग्राहकों के लिए ही फायदेमंद है। इसलिए आप भी बड़ी वैल्यू का चेक जारी करने से पहले पॉजिटिव पे सिस्टम का फायदा उठाएं।
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