MP : राज्य सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। इन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है। यह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है आज हम आपको इस योजना में आवदेन की प्रोसेस बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते है इसके बारे में।

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एमपी सरकार की इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदिका का मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना जरुरी है। साथ ही जिन महिला का नाम बीपीएल सूची में है वो भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।

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40 साल से 79 साल के बीच की आयु की विधवा महिला इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। जो विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है वह महिला इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।

मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो, समग्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, पति का गुजर जाने का प्रमाण पत्र आदि डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी।

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अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज मौजूद है तो फिर इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको होम पेज पर पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना है।

इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा। यह पर आपको उम्मीदवा का स्थानीय निकाय, जिला और समग्र आईडी भरनी होगी। आपको इसके बाद फिर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें वाले विकल्प का चयन करना है।

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आपके सामने इसके बाद स्क्रीन में विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खुल जायेगा। आपको इसके बाद इस फार्म में मांगी गई सारी जानकारीयों को भर देना है। इसके बाद सबमिट कर देना है।

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