नई दिल्ली, अगस्त 1। हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे डाक्यूनमेंट्स होते है और उन डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इन्हीं दस्तावेजों में से एक दस्तावेज होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड के बिना बहुत से काम अटक जाते हैं। पैन कार्ड का उपयोग सबसे ज्यादा वित्तीय लेनदेन, क्रेडिट कार्ड और लोन लेने के लिए भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड को आप को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके गुजर जाने के बाद पैन कार्ड का क्या होता होगा। इसको लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाएं है। चलिए हम आपको इस नियमों के बारे में बताते हैं।
अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके पैन कार्ड को लेकर एक नियम है। ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड को निष्क्रिय या सरेंडर करना होगा। यदि आपके पास कोई पैन कार्ड रखा है जो व्यक्ति गुजर गया है तो आपको उस पैन कार्ड को वापस करना होगा। जिसके लिए आपको एक पत्र निर्धारित अधिकारी को लिखना होगा।
पैनकार्ड को लेकर निर्धारित अधिकारी को एक पत्र लिख कर पैनकार्ड की वापसी का वास्तविक कारण बताना होगा। मृतक का व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड की जानकारी देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति लगाकर पैन कार्ड को लौटाना चाहिए।
पैन कार्ड वापस करने से पहले कुछ सावधानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो आप उसके पैन कार्ड को तुरंत ही वापस ना करें क्योंकि उस पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय कार्यों में किया जाता है तो आप सबसे पहले सारी वित्तीय कार्यों को पूरा कर ले। उसके बाद पैन कार्ड को निर्धारित पते पर वापस कर दे। इससे पहले पैन कार्ड वापस करना एक बेहतर विकल्प नहीं होगा।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग