नई दिल्ली, अगस्त 29। यदि आपने पिछले वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे जीते हैं, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश के अनुसार, आपको एक अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) फाइल करना होगा। साथ ही उसी के अनुसार ऑनलाइन गेम जीतने पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता के मुताबिक आईटीआर-यू का उपयोग उन करदाताओं द्वारा भी किया जा सकता है जिन्होंने ऑनलाइन गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी आदि पैसा कमाया है। गुप्ता के अनुसार उनके लिए टैक्स का भुगतान करने का प्रावधान है। आयकर कानून के तहत पेनल्टी या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई के परिणामों का सामना करने के बजाय टैक्स का भुगतान करना होगा।

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बजट 2022 में हुई थी घोषणा

आईटीआर-यू का अर्थ है आयकर रिटर्न - अपडेटेड। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022 के भाषण में की थी। आईटीआर-यू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8ए) के तहत शामिल किया गया है। आईटीआर-यू या अपडेटेड रिटर्न को करदाताओं को उनकी उस आय का अनुमान लगाने से संबंधित गलतियों को सुधारने का एक आसान रास्ता देने के लिए पेश किया गया था, जिस पर टैक्स दिया जाना है।

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करदाताओं को मिलता है मौका

आईटीआर-यू प्रासंगिक निर्धारण वर्ष (रेलेवेंट एसेसमेंट ईयर) की समाप्ति के बाद दो साल के भीतर आयकर रिटर्न को अपडेट करने का अवसर प्रदान करता है। आईटीआर-यू करदाताओं को किसी भी आय को शामिल करने का अवसर प्रदान करता है, जिस पर वे अपना आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स का भुगतान करना भूल गए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अतिरिक्त आय पर 25% से 50% तक अतिरिक्त कर देय होता है।

बताना होगा कारण

अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को इनकम को अपडेट करने के लिए कारण बताना होगा। आईटीआर-यू से पहले, एक बार मूल आईटीआर दाखिल करने के बाद, एक व्यक्ति के पास अपनी रिटर्न दाखिल करते समय की गई किसी भी गलती को ठीक करने के लिए केवल एक संशोधित आईटीआर दाखिल करने का विकल्प था। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख एसेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर है। एक बार यह समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद, व्यक्ति आईटीआर दाखिल करते समय की गई गलतियों को ठीक नहीं कर सकता।

इन वर्षों के लिए हो सकता है फाइल

इस समय वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 या मूल्यांकन वर्ष 2020-21 या 2021-22 के लिए आईटीआर-यू दाखिल किया जा सकता है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने आईटीआर-यू नामक नए पेश किए गए रिटर्न फाइलिंग फॉर्म के तहत करदाताओं द्वारा लगभग 1 लाख रिटर्न दाखिल करने के बाद लगभग 28 करोड़ रुपये अतिरिक्त टैक्स कलेक्ट किया है।

टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर

ध्यान रहे कि टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर की पुष्टि करें। आयकर विभाग करदाताओं को ईमेल भेज रहा है कि वे पुष्टि करें कि उनके द्वारा दायर आईटीआर सही है। ये ईमेल या तो इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि करदाताओं ने एम्प्लोयर द्वारा किए गए दावे की तुलना में अधिक कटौती का क्लेम किया है या यदि उनकी सकल कुल आय (ग्रॉस टोटल इनकम) पिछले वर्ष की तुलना में कम है।