Pan Card : जिस तरह नागरिकों का आधार कार्ड होना बेहद जरूरी हैं। उसी प्रकार नागरिकों के पास पैन कार्ड होना भी बहुत जरूरी हैं। पैनकार्ड एक ऐसा जरूरी दस्तावेज हैं जो हर जगह मददगार साबित होता हैं। संपत्ति खरीदने से लेकर बैंक खाता खोलने और आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी पैन कार्ड बेहद जरूरी हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेते हैं, तो फिर चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अपने पैन कार्ड में अपना उपनाम कैसे बदल सकते हैं।

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परिवर्तनों की जो सूचना आईटीडी को दी जानी चाहिए

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एनएसडीएल के मुताबिक, स्थायी खाता संख्या (पैन) जो हैं। जैसा की नाम पता चलता हैं कि एक स्थाई संख्या हैं जो कभी भी बदल नहीं सकती हैं। मगर हां यदि आप उपनाम को बदलते हैं। तो एक नया बदलाव आता हैं। इसी लिए आईटीडी के पैन डेटाबेस को अद्यतन किया जा सकता है, ऐसे जो परिवर्तनों की जो सूचना है। उसको आईटीडी को दी जानी चाहिए।

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पैन डाटा में सुधार के लिए फॉर्म को पूरा करके ऑनलाइन जमा किया जा सकता हैं

नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना हैं या पैन डाटा में परिवर्तन करना या सुधार करने के लिए फॉर्म को पूरा करके कार्ड में बदलाव को लेकर आगे बढ़ सकता है। यह जो फार्म हैं उसको एनएसडीएल ई-जीओवी-टीआईएन वेबसाइट या किसी टीआईएन-एफसी पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता हैं।

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आसान तरीका पैन में उपनाम बदलने का

अगर आप पैनकार्ड में उपनाम को बदलना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आपको आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद आपको पैन कार्ड में बदलाव या फिर सुधार के लिए क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पैन नंबर और मोबाइल नंबर सहित सभी उपयुक्त जानकारी दर्ज करना होगा। इसके बाद आप कैप्चा कोड भरें। इसके बाद आप सबमिट विकल्प को सिलेक्ट करें।

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