नयी दिल्ली। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समयसीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसके लिए डेडलाइन 31 मार्च थी। सरकार ने कहा था कि 31 मार्च तक पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना लगेगा। साथ ही उनका पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पर जुर्माने को आयकर अधिनियम, 1961 के एक नए सेक्शन (धारा 234 एच) के तहत जोड़ा गया है। इसे 23 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2021 को पारित करने के समय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
धारा 234 एच के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित तय तारीख तिथि के बाद पैन और आधार कार्ड को लिंक करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून के अनुसार जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह हर मामले में अलग-अलग हो सकती है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होना था। मगर अब इसकी डेडलाइन 30 जून होगी।
सरकार ने उन लोगों को दंडित करने के लिए यह नया नियम पेश किया है जिन्होंने कई बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद अपने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। सरकार ने पहले ही कहा था कि इन दोनों आईडी को लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय हो जाने के मुकाबले जुर्माना कुछ भी नहीं है। पैन के निष्क्रिय हो जाने पर आपके कई काम अटक जाएंगे।
यदि पैन अमान्य या निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ऐसी कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जहां आपको पैन की डिटेल देना जरूरी है। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे या नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे।
इसके अलावा पैन निष्क्रिय हुआ तो आपको ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार पैन की डिटेल नहीं होने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ध्यान रहे कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत जिन लोगों को 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अनिवार्य रूप से इन दोनों को लिंक करना होगा।
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। यहां लेफ्ट साइड में लिंक आधार ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज आएगा, जहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान