PAN-Aadhaar Link : सभी पैन यूजर्स को आयकर विभाग ने आधार से लिंक करने की अपील की है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं किया है, तो फिर आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसी जून के महीने में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसी लिए अगर आपने अपना पैन-आधार लिंक लिंक नहीं करवाया है तो फिर जितनी जल्दी हो सके पैन को आधार से लिंक कर लें।
पैन धारकों को आयकर विभाग बहुत बार चेतावनी जारी कर चुका है कि पैन धारक पैन को आधार से अंतिम तिथि 30 जून से पहले जरूर लिंक कर लें नहीं तो 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा।
अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करता है तो फिर निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10 हजार रु का प्रावधान है।
आयकर विभाग के मुताबिक, यूजर्स को पैन-आधार ऑनलाइन लिंक करने के लिए पहले फीस का भुगतान करना होगा। यूजर्स को इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बतौर फीस 1 हजार रु का भुगतान करना होगे।
आयकर विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो फिर 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। 1 जुलाई से इनकम टैक्स की धारा 139एए के तहत 1 जुलाई से आपका पैन रद्द हो जाएगा।
निष्क्रिय पैन कार्ड का अगर उपयोग करते है, तो फिर 10 हजार रु का जुर्माना का प्रावधान भी है। पैन-आधार लिंक नहीं होने पर बैंकिंग लेनदेन में परेशानी होगी साथ ही भूमि या प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी।
इतना ही नहीं बैंक खाता भी फ्रीज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट खोलने में परेशानी होगी। आप नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकेगी। बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा।
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