Online ITR Filing : फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और स्मॉल बिजनेस मैन की ओर से ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 और 4 को सक्षम कर दिया है।

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आयकर विभाग की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि अन्य इनकम टैक्स रिटर्न / फॉर्म तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर जल्द ही सक्षम हो जाएंगे।

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विभाग ने एक व्यक्ति के एक ट्वीट के जवाब में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में दाखिल करने के लिए सक्षम हैं।

जिन लोगों को अपने अकाउंट को ऑडिट कराने की आवश्यकता नही है उन लोगों के लिए फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

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आईटीआर 1 वेतनभोगी वर्ग और सीनियर सिटीजन और इंडिविजुअल के द्वारा भरा जाता है। वही, आईटीआर 2 उन बिजनेस मैन और पेशेवर के द्वारा भरा जाता है। जिन्होंने अनुमानित कराधन के ऑप्शन का चयन किया है और इसके साथ ही वे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 50 लाख रु से ज्यादा नहीं है।

वही, अगर हम आईटीआर 4 की बात करते है, तो फिर आईटीआर 4 निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों के लिए है। जिनकी कुल आय 50 लाख रु तक है और बिजनेस और पेशे से आय है।

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डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी की राधिका विश्वनाथन की तरफ से कहा गया है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर रैंडम ऑप्शन के सिलेक्शन के द्वारा नहीं है। बल्कि यह तक टैक्स पेयर्स की स्थिति और संबंधित फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

राधिका विश्वनाथन की तरफ से कहा गया है कि अगर सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हैं और डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग पोर्टल में कार्य करने के लिए सहज है, तो फिर यह कार्य बेहद ही आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से हो जाएगा।

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वही, दूसरी ओर एक ऑफलाइन उपयोगिता बेहतर होगी। अगर अलग-अलग समय अवधि में बेहद सारी सूचनाएँ प्रवाहित हों। यह पर कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं होने पर जोड़ सकता है।

इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी और इसके साथ ही फीड किए जाने वाले डेटा की मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए।