NPS withdrawal rule: अब नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के समय अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 80% एक साथ निकाल सकते हैं। PFRDA ने 'द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल) (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2025' नोटिफाई किया है।

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नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर, जिसमें ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट NPS मेंबर शामिल हैं, के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव है। कुछ शर्तों के साथ नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए अनिवार्य एन्युटी खरीद पर कैप को कुल कॉर्पस के 20% तक कम कर दिया गया है।

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नए नियमों के तहत नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अपनी जमा पेंशन राशि के सिर्फ 20% से एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। लेकिन यह इन शर्तों के अधीन है- उन्होंने NPS के तहत कम से कम 15 साल पूरे कर लिए हों या उन्होंने 60 साल की उम्र पूरी कर ली हो या वे सुपरएनुएट हो गए हों या नौकरी से रिटायर हो गए हों।

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कॉर्पस का बचा हुआ 80% एकमुश्त या सिस्टमैटिक एकमुश्त विड्रॉल या सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन के जरिए निकाला जा सकता है। कुछ मामलों में, 100% तक विड्रॉल की भी अनुमति है। पहले, नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को अपनी पेंशन राशि के कम से कम 40% से अनिवार्य रूप से एन्युटी खरीदनी पड़ती थी।

कब पूरी निकाल सकते है?

अगर कुल जमा पेंशन वेल्थ 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो सब्सक्राइबर को कोई एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह रकम एक साथ या सिस्टमैटिक निकासी के जरिए निकाली जा सकती है। अगर रकम 8 लाख रुपये से ज्यादा है लेकिन 12 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर के पास 6 लाख रुपये तक एक साथ निकालने या समय-समय पर पेमेंट लेने का ऑप्शन होगा, और बची हुई जमा पेंशन वेल्थ को कम से कम छह साल के लिए सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन के रूप में समय-समय पर पेमेंट के तौर पर या एन्युटी या अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड दूसरे ऑप्शन के रूप में लिया जा सकता है।

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जल्दी निकलने पर कोई राहत नहीं

जो लोग NPS से जल्दी निकलने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई राहत नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर सब्सक्राइबर नीचे दी गई स्थितियों से पहले निकलते हैं, तो उन्हें जमा पेंशन वेल्थ का 80% हिस्सा एन्युटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा- NPS के तहत 15 साल पूरे करना या 60 साल की उम्र पूरी करना या सब्सक्राइबर की नौकरी की शर्तों के अनुसार सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट।

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हालांकि, अगर जमा पेंशन वेल्थ 5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरी रकम एक साथ या समय-समय पर पेमेंट के रूप में निकाली जा सकती है।