नई दिल्ली, जुलाई 28। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों के इंस्टैंट बैंक खाते के वेरिफिकेशन के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम से पैसे निकालते समय पर तुरंत क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सकेगा। दरअसल इस सिस्टम का उद्देश्य वेरिफिकेशन में तेजी लाना है। 'पेनी ड्रॉप' नाम के इस सिस्टम को सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा अपनाया जाएगा। पेंशन नियामक ने कहा कि इससे यह भी चेक होगा कि एनपीएस ग्राहक द्वारा दी गयी बैंक बैंक एक्विट और वैलिड है या नहीं। इसके लिए खाते में 1 रुपये जमा किया जाएगा।
इस फैसिलिटी को ग्राहक/सब्सक्राइबर्स के खाते में निकासी राशि जमा करते समय कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद शुरू किया गया है। अकसर अमान्य अकाउंट नंबर/अकाउंट टाइप, अमान्य/गलत आईएफसी, नाम का मैच न होना, जमे हुए/निष्क्रिय खाते, बंद/निष्क्रिय खाता जैसे कारणों से सब्सक्राइबर्स के खाते में निकासी राशि जमा करते समय दिक्कतें आती हैं। मगर पेनी ड्रॉप सुविधा से इन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।
एक सर्कुलर में, पीएफआरडीए ने कहा कि उपरोक्त कारणों से असफल ट्रांजेक्शन के कारण, सब्सक्राइबर्स के लिए निर्धारित पैसे को उसके बचत बैंक खाते में जमा नहीं किया जा पाता और ये पैसा तब तक ट्रस्टी बैंक के पास रहता है जब तक कि सब्सक्राइबर से सही अकाउंट नंबर न मिल जाए। इस समस्या से इंस्टैंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से दूर किया जा सकता है।
अभी कोई एनपीएस सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सहित डिटेल की जानकारी देकर निकासी या आंशिक निकासी का अनुरोध करता है। जिस बैंक खाते की डिटेल दी जाती है, उसी में पैसा जमा किया जाता है। एक बार निकासी अनुरोध वेरिफाई और सीआरए सिस्टम में अथॉराइज्ड हो जाने के बाद, पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से क्रेडिट कर दिया जाता है।
एक बार 'पेनी ड्रॉप' सुविधा लागू हो जाने के बाद, सीआरए बचत बैंक खाते के एक्टिव होने की जांच करेगा और खाते के नाम का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के साथ मिलान करेगा। नाम का जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार भी मिलान किया जा सकता है। फिर लाभार्थी के बैंक खाते में 1 रु डाल कर चेक किया जाएगा। अगर डिटेल सही हो तो ठीक वरना आवेदक को अकाउंट डिटेल फिर से दुरुस्त करके आवेदन करने को कहा जाएगा।
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