नई दिल्ली, अगस्त 17। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) रिटायरमेंट के समय के लिए बचत की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय नागरिक इस योजना का उपयोग लंबी अवधि की वित्तीय निवेश की रणनीति के रूप में कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश इस बात की गारंटी हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद निवेशक के पास पर्याप्त वित्तीय सहायता होगी। एनपीएस एक सावधानीपूर्वक सोची-समझी स्वैच्छिक योगदान रिटायरमेंट बचत योजना है। यह योजना निवेशकों को उनके करियर के दौरान सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन एकत्र करने में सहायता कर सकती है।
एनपीएस खाताधारक काम करते हुए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अलग रख सकते हैं। अगर निवेशक की मृत्यू हो जाती है तो कानूनी उत्तराधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में जमा की गई राशि से वार्षिकी मिलेगी। पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम 2015 और संशोधनों के तहत, ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, ग्राहक की कुल अर्जित पेंशन संपत्ति (100 प्रतिशत एनपीएस कॉर्पस) नामित या कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।
इस स्थिति में संचित पेंशन राशि का भुगतान परिवार के सदस्यों को संबंधित राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है।
नॉमिनि को आसानी से मिलता है पैसा
ऐसे मामलों जिस में निवेशक ने नॉमिनि नियुक्त किया है। नामांकित व्यक्ति सहायक दस्तावेज, जैसे कि ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज और बैंक खाते के विवरण के साथ पूरी तरह से भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म जमा करके एनपीएस की राशि पर दावा कर सकते हैं।
राशि पर दावा करने के लिए, मृत ग्राहक के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को कई सहायक दस्तावेजों, जैसे केवाईसी दस्तावेज, ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक खाते का प्रमाण, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक उचित रूप से भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म जमा करना होगा। यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति पंजीकृत हैं, तो उन्हें निकासी फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा। हालांकि, अगर कोई नॉमिनी या नॉमिनी एनपीएस कॉर्पस का दावा नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें त्याग पत्र भरना होगा और उसे जमा करना होगा।
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