New Rules Mutual Fund and Demat Account: 1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। नए नियमों की जानकारी मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने दी है। अगर आपका भी डीमैट अकाउंट है या फिर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये जरूर चेक कर लें कि 1 तारीख से इससे जुड़ा क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।
1 मार्च से लागू होगा म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट से जुड़ा ये नियम (Mutual Fund New Rule)
इस नए नियम के मुतबिक अब निवेशक को नॉमिनी घोषित करना जरूरी है। नॉमिनी या तो अन्य नॉमिनीज के साथ जॉइंट होल्डर्स के रूप में जारी रह सकते हैं या फिर अपने संबंधित हिस्से के लिए अलग-अलग सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं। यह निवेशक के पावर ऑफ अटॉर्नी(Power of Attorney) होल्डर्स की ओर से नहीं किया जा सकता है। सेबी के इस नए नियम से निवेश को सही तरह से मैनेज करने के तरीके को बढ़ावा देना है।
मुख्य रूप से निवेशक की बीमारी या मृत्यु के मामले में इसे मैनेज करने में मदद करना है। सेबी ने पहले जानकारी दी थी कि निवेशक अब डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है।
नॉमिनेशन करने का फायदा (Demat Account New Rule News)
नॉमिनेशन एक बहुत ही आसान और सस्ता तरीका होता है, जिससे सिंगल यूनिट होल्डर या सभी यूनिट के होल्डर की मृत्यु होने पर, क्लेमेंट (नॉमिनी) म्यूचुअल फंड फोलियो के पैसों का दावा कर सकते हैं। जब नॉमिनी के पक्ष में ट्रांसमिशन करना होता है तब यह प्रोसेस आसानी से हो जाता है। फंड फोलियो में अगर नॉमिनेशन रजिस्टर किया गया है, तो कानूनी डॉक्यूमेंट्स की जरूर भी कम हो जाती है। लेकिन नॉमिनी की डिटेल्स में कोई गलती होने पर ट्रांसमिशन का काम मुश्किल हो सकता है और उसमें ज्यादा समय लग सकता है। अगर यूनिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनका निवेश उनके नॉमिनी को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।
नॉमिनी के बारे में देंगी होंगी ये डिटेल्स
नए निर्देशों के तहत, निवेशकों को अब अपने नॉमिनी के बारे में ज्यादा जानकारी देनी होगी। इसमें नॉमिनी कापैन कार्ड, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और निवेशक को अपने साथ उनके संबंध के बारे में जानकारी देनी होगी।
कैसे जमा करें नॉमिनेशन फॉर्म?
निवेशक नॉमिनेशन फॉर्म को आसानी से जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स या आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के माध्यम से नॉमिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा निवेशकों को हर नॉमिनेशन सबमिशन के लिए एक रिसीप्ट भी दी जाएगी।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान
- चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग