New rule for car: सरकार जल्द ही फोर व्हीलर को लेकर नया नियम लाने वाली है. यह नियम अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. इस नियम के बाद फोर व्हीलर मालिक के लिए बड़ा बदलाव आएगा. यह नियम ड्रराइवर के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए है. यह नया नियम पैसेंजर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. सरकार ने इस नए नियम को लेकर नोटीफाई भी कर दिया है.
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस नियम का ड्राफ्ट इस साल मार्च में जारी कर दिया था. ऐसा भी कहा जा रहा है की कार से जुड़ा नया नियम लाने से पहले लोगों से राय मांगी गई थी.
क्या है कार से जुड़ा नया नियम
यह पता चला है कि अप्रैल 2025 में कार से जुड़ा बड़ा नियम लागू हो जाएगा. इस नियम के तहत कार के पीछे बैठे सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट रिमांइडर लगाना जरूरी होगा. इस नए नियम को लाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव करना पड़ेगा.
यह कहा जा रहा है कि इस नए नियम आने के बाद सीट बेल्ट, रेस्ट्रेंट स्सिटम और सीट बेल्ट रिमांइडर का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से बसों और अन्य बड़े वाहनों में भी सुरक्षा बेल्ट असेंबल होना शुरु हो जाएगी.
कार को लेकर अभी क्या है नियम?
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक अभी कार के आगे की सीट में बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगता या मोटर व्हीकल एक्ट को फॉलो नहीं करता तो उस पर 1000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगता है.
टाटा संस के पूर्व चेयर की हुई मौत
सिंतबर 2022 में टाटा संस के चैयरमैन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी. खबरों के मुताबिक टाटा संस के पूर्व चैयरमैन कार की पीछे सीट में बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. इस दुर्घटना के बाद पूरा देश शॉक में था.
जिसके बाद सरकार ने सभी कार में 3 पॉइंट रियर सीट बेल्ट, रियर सीट बेल्ट अलार्म और 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए थे. इसके साथ ही कार के आगे बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था. वहीं अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगता, तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 रुपये का जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया था.
सीट बेल्ट ना लगाने पर हुई हजारों की मौत
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सीट बेल्ट ना लगाने पर 16,715 लोगों की मौत हुई थी. इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इन 16,715 मृतक में से 8,438 मरने वाले लोग ड्राइवर थे. इसके अलावा 7,959 मरने वाले कार में बैठे पैसेंजर थे.
इसके अळावा 2021 में 39,231 लोग को सीट बेल्ट ना लगाने के कारण गहरी चोट आई थी. इन्हीं सब को देखते हुए सरकार कार पैसेजर से जुड़ा यह नया नियम ला रही है.
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