New Notes: अगर आपके पास कई सारे कटे-फटे या पिर पुराने नोट हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। बैंकों को तय नियमों के तहत कटे या फटे हुए नोट बदलने के लिए आपको बस कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप भी इन नोटों को बदलने की सोच रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे जुड़ा नियम क्या है।

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एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं

लेन-देन के दौरान कटे-फटे नोट मिलना आम बात है। कटे-फटे नोटों को संभालना परेशान करने वाला हो सकता है और इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। RBI के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 5,000 रुपए मूल्य के 20 नोट बदल सकता है। अगर एटीएम से कटे-फटे नोट मिलते हैं, तो बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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आरबीआई के नियम

RBI के नियमों के मुताबिक, बैंकों में आप कटे-फटे नोट बदल सकते हैं। इन्हें बदलने के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और कोई भी बैंक इस सेवा से इनकार नहीं कर सकता। इसके लिए आप RBI के दफ्तर भी जा सकते हैं। हालांकि, इसकी कुछ लिमिट भी हैं।

एक व्यक्ति एक बार में 5,000 रुपए मूल्य के 20 नोट बदल सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा नोट जमा करते हैं या तय सीमा से ज़्यादा नोट आपको बदलने हैं, तो बैंक आपका अनुरोध अस्वीकार कर सकता है। ATM से कटे-फटे नोट मिलना आम बात भी है।

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अगर से एटीएम से फटे हुए नोट मिलें

अगर आपको ATM से फटा हुआ नोट मिलता है, तो तुरंत बैंक में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। RBI के नियम अनुसा, एटीएम रसीद या बैंक एसएमएस जैसे सबूत देना उचित है। बैंक को जानकारी वेरिफाई करने के बाद कटे-फटे नोटों को बदलना चाहिए। यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है, तो समाधान के लिए RBI हेल्पलाइन पर शिकायत करें। इन नियमों को जानने से वित्तीय नुकसान से बचा जा सकता है। चाहे बैंक जाना हो या एटीएम की समस्या हो, पुराने या फटे नोटों को बदलना आसान हो जाता है।