नई दिल्ली, अगस्त 06। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टियर-2 खातों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने का फैसाला लिया है। ऑथरिटी ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अंशदान के भुगतान करने की सुविधा पर रोक लगा दिया है। पीएफआरडीए ने निर्णय लिया है कि एनपीएस के टियर -1 खातों में भुगतान की सुविधा बनी रहेगी। जबकि टियर -2 खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
टियर-2 एनपीएस खाते में क्रेडिट कार्ड से भुगतान बंद करने की जानकारी एक सर्कुलर के माध्यम से दी है। पीएफआरडीए ने सर्कुलर में बताया है कि एनपीएस के टियर-2 खाते में भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पीएफआरडीए को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत नियम में बदालाव करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधिकरण ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है।
दरअसल, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से अधिक ब्याज देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर एनपीए खाताधारकों को 0.60 प्रतिशत गेटवे शुल्क देना होता है, गेटवे शुल्क के बाद जब हम इसमें जीएसटी जोड़ते हैं तो यह और अधिक हो जाता है।
एनपीएस टियर-2 एक नॉन-रिटायरमेंट खाता होता है। यह खाता प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, खुद का बिजनेस करने वाले व्यक्ति या व्यवसायी इसमें निवेश कर सकते हैं। इस खाते की खासियत है कि बिना किसी पेनाल्टी या लॉक-इन के आप पैसे निकाल सकते हैं। एनपीएस टियर 2 खाते के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस राशि या न्यूनतम वार्षिक योगदान का प्रबंध नहीं होता है। टियर-2 खाते वाले नेशनल पेंशन स्कीम खाताधारक खाते में किए गए निवेश पर आयकर छूट का दावा नहीं करते। हालांकि, टियर-2 एनपीएस खाते में टियर-1 एनपीएस खाते की तुलना में जमा किए गए निवेश को निकालने के नियम सख्त नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति टीयर 2 का खाता खोल सकता है।
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