Mutual Fund Nominee Process: एक बार फिर से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि पहले बाजार नियामक ने 31 दिसंबर 2023 को अपने म्युचुअल फंड अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख रखी थी। लेकिन 27 सितंबर को सेबी द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि अब डिमैट अकाउंट होल्डर के द्वारा 30 जून 2024 तक नॉमिनी सिलेक्ट किया जा सकता है।

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वहीं म्युचुअल फंड अकाउंट वालों को भी अपने अकाउंट के लिए नॉमिनी की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को भी पैन कार्ड, नॉमिनेशन और केवाईसी डीटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है।

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आपको बता दें कि रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल के सितंबर महीने के अंत तक 25 लाख ऐसे पैन कार्ड होल्डर थे, जिन्होंने अपने म्युचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी अपडेट नहीं किया था।

बाजार नियामक के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है।

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सेबी ने आपने सर्कुलर के माध्यम से बातया कि उसने इन नॉमीनेशन पर की तारीख को बढ़ाने के बारे में कहा है कि इनवेस्टर्स की सहूलियत के लिए बाजार के भागीदारों से मिली जानकारी के अनुसार डीमैट अकाउंट्स और म्युचुअल फंड के लिए नॉमीनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सेबी ने इस डेट को करीब चौथी बार बढ़ाया है। इससे साफ होता है कि मार्केट रेगुलेटर नियम लाने के साथ लोगों की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रख रहा है।

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सेबी ने इससे पहले म्युचुअल फंड अकाउंट होल्डर और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की तारीख को पहली बार जुलाई 2021 के महीने में बढ़ाया था। इसके बाद मार्केट रेगुलेटर ने डिमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 कर दिया था। साल 2022 में ही 24 फरवरी की तारीख को इस प्रक्रिया की डेडलाइन 31 मार्च 2023 रखी गई थी। उसके बाद बाजार नियामक ने 30 और 31 सितंबर तक नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सेबी द्वारा इसे 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप डिमैट अकाउंट या फिर म्युचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं, तो डेडलाइन के बाद इन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर आप न तो इससे पैसे निकाल पाएंगे न ही डिमैट अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग कर पाएंगे, हालांकि आपके अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। नॉमिनी जोड़ने का फायदा यह होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, तो वह पैसा आपके किसी भी या चाहने वाले व्यक्ति जिसको आपने नॉमिनी सिलेक्ट किया है उसे मिल जाता है। इनमें एक से ज्यादा नॉमिनी रखने का भी प्रावधान है लेकिन ऐसी स्थिति में आपको हर नॉमिनी को कितनी रकम दी जाएगी इस प्रतिशत में लिखना पड़ता है।

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