MP: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना चला रही है। सरकार की इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जायेगा। आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते है इसके बारे में।

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सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 2 लाख रु की तक की आर्थिक मदद प्रदान करना है। जिससे नागरिक बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना इलाज करा सकेंगे।

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प्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन आवेदक भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक को किसी भी सरकारी नोकरी में नहीं होना चाहिए।

इस योजना में आवेदन करने के लिए बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।

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इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले कलेक्टर के कार्यालय जाना होगा। वह पर जाकर आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

इस फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज को इस फार्म के साथ अटैच करना होगा। इसके बाद आपको इस फार्म को वही, जमा कर देना है जहां से आपने इस फॉर्म को प्राप्त किया था।

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इसके बाद कलेक्टर / उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल, आवासीय और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपके आवेदन फार्म को बीमारी के साथ भेजकर सचिव एसआईएस को राशि दे दी जाएगी।

इसके बाद आपका फॉर्म की जांच की जाएगी और जांच सही पाई जाने पर आखिरी मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा।

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अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इस बाद एक फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी को दर्ज करना होगा साथ ही जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह आप ऑनलाइन के जरिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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