MP : प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की इस योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता वाले नागरिकों को पेंशन दी जाती है। आज हम आपको इस योजना की आवेदन प्रक्रिया बता रहे हैं तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

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इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में 600 रु की राशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य के विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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जिन नागरिक के लिए सरकारी नौकरी नहीं है वे इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए एमपी का मूल निवासी होना जरूरी है।

अगर आप इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है और इसमें आवेदन करना चाहते है तो फिर इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी हैं। इन दस्तावेज में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो, विकलांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए और समग्र में आधार ई केवाईसी एनेबल होना आदि शामिल है।

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इसके बाद अगर आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद है तो फिर आप इस योजना में बेहद ही आसानी से आवेदन कर सकते है इसके लिए आपको सबसे पहले विकलांग पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

होम पेज पर दिखाई दे रहे समाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया ओपन होगा। यह पर आपको पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन का दिखाई दे रहे विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

इस फॉर्म में सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही आपको सभी दस्तावेज को भी अपलोड करना होगा।इसके बाद आपको सब्मिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जायेगा।

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