MP Govt : मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना है तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

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मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोग जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 50000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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इसके साथ ही सरकार की तरफ से कम लागत में उन लोगों को उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार की इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच है तो वह इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही इस योजना में स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक भी आवेदन कर सकते है।

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इस योजना में आवेदन करने वाले आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर आदि।

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें लिखा होगा। इस पर क्लिक करना होगा इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा।

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इस पेज में आपको दिए गए विभागों में से चयन करना होगा तो फिर इसके बाद दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको पूछे गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा। इसके बाद आपको साईनाथ बनाओ वाले बटन पर क्लिक कर देना है।

इतना करने के बाद आपका आवेदन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी और आप मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का फायदा ले पाएंगे।

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