MP: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए कई तरह की योजना चला रही है। मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना भी प्रदेश सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को उनकी शादी कर लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रू की वित्तीय मदद राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला आयकर दाता नहीं है तो फिर वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम आयु की महिला पात्र है।
अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, राशन कार्ड आदि दस्तावेज मौजूद है तो फिर आप बिना किसी परेशानी के इन आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
इसमें आवदेन करने के लिए आपको जिले कलेक्टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में अपने सभी जरूरी दस्तावेज को साथ लेकर जाना होगा।
उस कार्यालय से आपनी विभाग के अधिकारी से मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगना होगा। इस एप्लीकेशन में में पूछी गई सभी जानकारियों को आपको दर्ज करना होगा साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
इसके बाद आपको इस फार्म को उसी जगह पर जाकर जमा कर देना है। जहां से आपने इस फार्म को लिया था। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाता है।
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