नई दिल्ली: केंद्र सरकार वाहनों की चोरी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक नियम लेकर आ रही है। सरकार के इस नियम के तहत देशभर में वाहनों दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल रिन्यू सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी से मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी होगा। आपको इस बात से अवगत करा दें कि नई व्यवस्था एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 29 नवंबर को सुझाव-शिकायत के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने शुरूआत में इसे दिल्ली और गुजरात के वाहन चालकों और मालिकों के लिए जरूरी किया था, जिसे अब देशभर में लागू किया जाएगा।
जानिए आपको क्या होगा इस पॉलिसी से फायदा
- व्हीकल डाक्यूमेंट्स के साथ मोबाइल नंबर अटैच होने से गाड़ी की चोरी, खरीद फरोख्त पर रोक लागने में मदद मिलेगी।
- वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से जीपीएस के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से लोकेशन का पता किया जा सकता है।
- खासकर सड़क दुर्घटना में अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस उक्त व्यक्ति का आसानी से तुरंत पता लगा सकती है और भ्रष्टाचार से भी राहत मिलेगी।
- केंद्र सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा।
मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने का तरीका जानें यहां
- नियम के तहत एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम पांच वाहन ही रजिस्टर होंगे। नए वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की ही मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है, पुराने वाहन या डीएल धारकों को खुद ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।
ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका
- अगर वाहन के आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट लिंक https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice1/stateSelection.do पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन आईडी बनाना होगा।
- बता दें वाहन कैटेगरी के अंतर्गत वाहन पंजीकरण संबंधी सेवाएं पर क्लिक कर आप अपने वाहन के पंजीकरण सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर को शामिल कर सकते हैं।
- जिसके लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जरूरत होगी।
- केंद्र सरकार का वाहन एप्लिकेशन, वाहन पंजीकरण संबंधी सेवाओं के लिए है।
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