MP Government Scheme : मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य की विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत विधवा महिलाओं को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

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इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को 2 लाख रू की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आवेदिका के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है।

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एमपी सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करें तो फिर इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का एमपी का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।

अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा और 45 वर्ष से कम है तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए महिला के पास अपने पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

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इस योजना में आवेदन हेतु कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी आदि।

अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जिले कलेक्टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में अपने जरूरी डाक्यूमेंट लेकर जाना है।

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वहां पहुंचकर आपको विभाग के अधिकारी से इस योजना में आवेदन के लिए आवेदन पत्र मांगना होगा। फिर आपको इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा। इसके साथ ही आपको मांगे गए कुछ जरूरी दस्तावेज भी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।

जब आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाता हैं। इसके बाद आपको फॉर्म को उसी जगह पर जाकर जमा कर देना है। जहां से आपने इस फॉर्म को लिया था।

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इसके बाद सम्बंधित विभाग की तरफ से आपके फॉर्म की जांच की जाती है। अगर आपका फार्म की जांच की जाती है इसके बाद आपको इस योजना का फायदा दिया जाता है।