नई दिल्ली, अगस्त 2। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की लास्ट डेट जा चुकी है। मगर आप अब भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने का मौका है मगर इसके लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आइए जानते है क्या है इसके नियम।
आईआरटी फाइल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। अब इसके बाद आपको अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए जुर्माना देना होगा। यदि आपकी आय पांच लाख रुपए से कम की है तो आपको 1 हजार रुपए का और यदि आपकी आय पांच लाख रुपए से अधिक की है तो आपको पांच हजार रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। यदि व्यक्ति अपना आईटीआर रिटर्न 31 दिसंबर से पहले नही फाइल करता है तो उसका जुर्माना दो गुना देना होगा।
आयकर अधिनियम Section 234F के अनुसार, आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस काम को सिर्फ 1000 रुपये की जुर्माना के साथ पूरा किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं करती तो उसे बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हुए कोई जुर्माना से छूट रहेगी।
अभी तक जो तीन करोड़ से अधिक आईटीआर भरे गए है। वो सत्यापित होने की प्रक्रिया में है। बिना रुकावट के रिफंड पाने के लिए आईटीआर सत्यापित करवाना बेहद ही आवश्यक है। आप अपने मोबाइल नंबर और पैनकार्ड की सहायता से आधार बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की सहायता से इसे पूरा किया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है।
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