नयी दिल्ली। जिन लोगों ने अभी तक अपना इनकम रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ाने का ऐलान किया है। आयकर विभाग ने शनिवार को करदाताओं की कई कैटेगरियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया है कि आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये डेडलाइन 31 अक्टूबर 2020 थी। मगर ध्यान रहे कि 31 जनवरी 2021 तक सिर्फ वही करदाता आईटीआर दाखिल कर सकते हैं जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी होती है। बाकी जिन लोगों को ऑडिट रिपोर्ट नहीं पेश करनी होती उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक आईटीआर दाखिल करना होगा।
इसलिए लिया गया ये फैसला
आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से कोरोना के मद्देनजर बढ़ाया गया है। यानी अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसंबर 2020 (ऑडिट रिपोर्ट के मामले में 31 जनवरी) तक आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। इसी तरह 1 लाख रुपये तक के सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स के भुगतान 31 जनवरी 2021 तक करना होगा।
पहले भी बढ़ी थी डेडलाइन
बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को मई में 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं टैक्स विवाद के मामलों को निपटाने के लिए पेश की गई विवाद से विश्वास योजना को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था।
लगता है चार्ज
यदि आप अपना आईटीआर समय पर दाखिल न करें कि तो आपको 5 से 10 हजार रु तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख रु तक की इनकम वालों के लिए ये जुर्माना कम होता है।
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