Indian Railway: IRCTC अपनी स्थापना के बाद से ही यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने में सबसे आगे रहा है, जिसमें ट्रेन की देरी के लिए हर्जाना देना भी शामिल है। 4 अक्टूबर 2019 से चालू वर्ष के 16 फरवरी तक IRCTC ने प्रभावित यात्रियों को हर्जाना के तौर पर 26 लाख रुपये दिए गए।
यात्रियों को 15.65 लाख रुपये हर्जाना
हर्जाना देने की पहल खास तौर पर IRCTC द्वारा संचालित दो तेजस ट्रेनों पर केंद्रित थी, जो नई दिल्ली को लखनऊ और अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ती हैं, जिन्हें 4 अक्टूबर, 2019 और 17 जनवरी, 2020 को शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रियों को 15.65 लाख रुपये हर्जाना मिला। हालांकि, 15 फरवरी 2024 को IRCTC ने निजी ट्रेन की देरी के लिए इस हर्जाना की योजना को समाप्त करने का ऐलान किया और इस निर्णय के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
IRCTC ने दिया इतना हर्जाना
पिछले पांच सालों में, हर्जाना भुगतान अलग-अलग रहा है, 2019-20 में 1.78 लाख रुपये वितरित किए गए, 2020-21 में कुछ कारणों से साल 2021-22 में 96 हज़ार रुपये, 2022-23 में 7.74 लाख रुपये और 2023-24 में वृद्धि के साथ 15.65 लाख रुपये वितरित किए गए।
ट्रेन देरी के हर्जाने की बारीकियों के बारे में, IRCTC ने खुलासा किया कि यात्रियों को 60 से 120 मिनट की देरी के लिए 100 रुपये और 120 से 240 मिनट की देरी के लिए 250 रुपये का हर्जाना दिया जाएगा। इसके अलावा, ट्रेन रद्द होने की स्थिति में, यात्रियों को उनके किराए की पूरी वापसी का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा, देरी के दौरान, IRCTC ने यात्रियों को भोजन और पेय सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई।
जबकि हर्जाने को बंद करना IRCTC के ट्रेन देरी से निपटने के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, निगम रिफंड और ऑनबोर्ड सेवाओं जैसे अन्य तरीकों से यात्री संतुष्टि के महत्व पर जोर देना जारी रखता है।
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान