नई दिल्ली। अगर आपको लगता है किसी के पास ब्लैक मनी है, तो आप उसे पकड़वा कर 5 करोड़ रुपये तक इनाम सरकार से पा सकते हैं। सरकार ने ऐसी सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी दे सकता है। ब्लैकमनी की जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखने का आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है।

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ऑनलाइन दें जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने ब्लैक मनी की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन' सुविधा शुरू कर दी है। इसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के अलावा टैक्स चोरी की जानकारी दी जा सकती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सीबीडीटी ने बताया है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर सोमवार से 'कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' लिंक को एक्टिव कर दिया गया है।

ये हैं लिंक

इनकम टैक्स विभाग की बेवसाइट का लिंक
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in

ब्लैक मनी की जानकारी देने वाला लिंक
https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/BlackMoneyFormHome.html?lang=eng&lang=eng

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कोई भी कर सकता है यहां पर शिकायत

आयकर विभाग के लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के लिए आपके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है, तो भी आप ब्लैक मनी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन ब्लैक मनी की जानकारी देने के बाद आपको ओटीपी आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 

5 करोड़ रुपये तक का मिल सकता है इनाम

इनकम टैक्स विभाग के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक विशिष्ट नंबर मिलेगा। इसकी मदद से ब्लैक मनी की जानकारी देने वाला यह जान सकेगा कि उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग की बेवसाइट पर शिकायत को दो तरह से किया जा सकता है। एक तरीका है सामान्य जानकारी देना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनाम भी मिले तो आपको अलग तरीके से शिकायत जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग की बेवसाइट पर दोनों तरह से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में लागू योजना के अनुसार बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का इनाम पाया जा सकता है।